🔴 बलिया। न्यायालय ने सचिनंद बनाम प्रबंध समिति आदि (इंजायरा संख्या–05/1996) प्रकरण में आदेशों की बार-बार अवहेलना पर सख्त रुख अपनाते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बलिया के कार्यालय की कुर्की का आदेश जारी किया है।अतिरिक्त सिविल जज (सी.डी.) बलिया श्री संजय कुमार गोड़ द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि बीएसए कार्यालय की कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए अमीन श्री सुधीर सिंह को निर्देशित किया गया है कि वे बीट तोड़कर वाद की प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए आदेश का अनुपालन कराएं तथा नियत तिथि तक कुर्क की गई धनराशि से संबंधित आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें।न्यायालय ने आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक बलिया को भेजने का भी निर्देश दिया है, ताकि न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही या विलंब न हो।अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि मामले की अगली सुनवाई 7 नवम्बर 2025 को होगी, जिस पर अमीन द्वारा की गई कुर्की की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।📍 संपादकीय टिप्पणी: न्यायालय का यह आदेश प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायिक आदेशों की गंभीरता का स्पष्ट संकेत है।
