बलिया। उच्च शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबर में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीत कुमार गुप्ता को छह माह का सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया।जारी आदेश के अनुसार प्रो. गुप्ता का कार्यकाल 14 मई 2026 को समाप्त हो रहा था, लेकिन विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया में संभावित विलंब को देखते हुए उन्हें पुनः कुलपति पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुलाधिपति ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 12(10) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रो. संजीत कुमार गुप्ता नियमित कुलपति की नियुक्ति होने, छह माह की अवधि पूर्ण होने अथवा अगले आदेश तक — जो भी पहले हो — कुलपति पद का दायित्व निभाते रहेंगे।राजभवन से जारी इस आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, विश्वविद्यालय के कुलसचिव समेत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है। आदेश पर कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी डॉ. सुधीर एम. बोबडे के हस्ताक्षर भी अंकित हैं।
विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षकों के बीच इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे विश्वविद्यालय की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में निरंतरता बनी रहेगी।


